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‘लैंड फॉर जॉब’ मामला: लालू-राबड़ी को वीडियो कॉन्फ्रेंस से पेशी की राहत, आरोपों को किया खारिज

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नई दिल्ली। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव तथा उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को ‘लैंड फॉर जॉब’ मामले में शारीरिक रूप से पेश होने से फिलहाल राहत दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक कोई विशेष आदेश नहीं आता, तब तक दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेश हो सकेंगे।
सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव ने सभी आरोपों को स्वीकार करने से साफ इनकार किया। उन्होंने अदालत के समक्ष कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे और न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा है। वहीं, उनकी बेटी और सांसद मीसा भारती ने मीडिया से बातचीत में बताया कि अदालत ने लालू यादव की बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह राहत दी है। कोर्ट ने मानवीय आधार पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी की अनुमति दी है।
सीबीआई की ओर से इस मामले में आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने कुछ लोगों को रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले उनके परिवार के नाम पर जमीन ट्रांसफर कराई। जांच एजेंसी का दावा है कि यह लेन-देन बाजार मूल्य से कम कीमत पर किया गया। इसी आरोप को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने चार्जशीट दाखिल की है और मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है।
‘लैंड फॉर जॉब’ मामला उस अवधि से जुड़ा है जब लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में ग्रुप-डी की नौकरियों के बदले जमीन ली गई। हालांकि लालू यादव और उनके परिवार ने इस पूरे आरोप को राजनीतिक साजिश बताते हुए खारिज किया है।
कोर्ट ने यह राहत देने के साथ यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में यदि जरूरत पड़ी तो शारीरिक पेशी का आदेश जारी किया जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई की तारीख अदालत द्वारा तय की जाएगी।
इस फैसले से लालू यादव और राबड़ी देवी को फिलहाल मानवीय आधार पर राहत मिली है, लेकिन मामला अभी भी न्यायिक प्रक्रिया में है और कोर्ट के समक्ष सभी सबूतों और दलीलों का विस्तृत परीक्षण होना बाकी है।

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